RTE के अंतर्गत कक्षा 1 में निःशुल्क प्रवेश हेतु प्रक्रिया 2 मई से शुरू

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शाद्वल@ बीकानेर।अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम (RTE) के तहत निजी विद्यालयों में कक्षा 1 निःशुल्क प्रवेश हेतु प्रक्रिया 2 मई से शुरू होगी। प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से ऑनलाइन आवेदन के लिए 2 से 15 मई तक मांगे है, जबकि 17 मई को प्राप्त होने वाले आवेदनों की लॉटरी निकालकर उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। इस प्रक्रिया में प्रदेश में करीब 25 हजार स्कूलों में 1.25 लाख से ज्यादा सीटों पर गरीब बच्चों को फ्री एडमिशन दिया जाएगा।

आपको बता दें कि इन सीटों पर एडमिशन के लिए हर साल 2 लाख से ज्यादा आवेदन आते है। पिछले साल भी करीब 2.83 लाख बच्चों ने एडमिशन के लिए आवेदन किया था।

5 से 7 साल की एजग्रुप के बच्चे होंगे योग्य


आरटीई के तहत क्लास फर्स्ट में बच्चों को एडमिशन मिलेगा। इसके लिए बच्चे की उम्र 5-7 साल के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट और यहां के मूल या स्थायी निवास के दस्तावेज लगाने होंगे। इसमें दो केटेगिरी दुर्बल वर्ग और असुविधा समूह में आने वाले बच्चों को एडमिशन मिलेगा। दुर्बल वर्ग में वे बच्चे जिनके माता-पिता की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपए या उससे कम हो। जबकि असुविधा समूह में एससी, एसटी वर्ग के अलावा अनाथ बच्चा, एचआईवी या कैंसर पीड़ित या इन बीमारी से प्रभावित माता-पिता के बच्चे, युद्ध विधवा के बच्चे, बीपीएल और नि:शक्त बच्चे शामिल है।

25 फीसदी सीटों पर मिलता है फ्री एडमिशन

आरटीई कानून के तहत प्राइवेट स्कूलों को अपने यहां एंट्री लेवल की कक्षा में कुल संख्या में से 25 फीसदी सीटों पर फ्री प्रवेश देना होगा। बाकी 75 प्रतिशत सीटों पर वे फीस लेकर प्रवेश देते हैं। 25 फीसदी सीटों पर फ्री प्रवेश का भुगतान राज्य सरकार देती है। बच्चा जिस वार्ड या गांव का है उसे अपने क्षेत्र के निजी स्कूल में पहले प्राथमिकता दी जाती है। सीट खाली होने पर दूसरे वार्ड के बच्चे को प्रवेश दिया जाएगा।

आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • पासपोर्ट साइज फोटो (बालक)
  • आधार कार्ड (बालक व आभिभावक)
  • जन्म प्रमाणपत्र
  • निवास प्रमाण पत्र (बालक/आभिभावक)
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड (केंद्र /राज्य सूची)
  • आय प्रमाण पत्र

यह रहेगा शेड्यूल

  • 30 अप्रैल तक स्कूल संचालक अपने-अपने स्कूलों की प्रोफाइल (फ्री सीटों की डिटेल) आरटीई पोर्टल पर अपडेट करेंगे।
  • 2 से 15 मई तक अभिभावक इन स्कूलों में अपने बच्चों के एडमिशन के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे।
  • 17 मई को शिक्षा विभाग की ओर से प्राप्त आवेदनों की ऑनलाइन प्रायोरिटी लॉटरी निकाली जाएगी।
  • प्रायोरिटी लॉटरी निकलने के बाद 18 से 25 मई तक आवेदकों (अभिभावकों) को ऑनलाइन ही रिपोर्टिंग करनी होगी।
  • 18 से 27 मई तक आवेदनों की जांच की जाएगी।
  • 18 से 27 मई तक आवेदनों में अभिभावक द्वारा संशोधन

यदि पहले चरण की एडमिशन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी सीटे खाली रह जाती हैं तो शेष रहे आवेदकों को में से first come- first check (पहले आओ-पहले पाओ) के आधार पर विद्यालय द्वारा प्रवेश दिया जा सकेगा।

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